हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को साल 2014 के हिंसा मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है।रामपाल 11 साल से अधिक समय से जेल में बंद थे। जमानत देते समय अदालत ने उन्हें कुछ निर्देश भी दिए हैं।रामपाल के वकील अर्जुन शैरॉन के अनुसार, अदालत ने कहा है कि रामपाल किसी भी तरह की भीड़ को उकसाने का काम न करें। साथ ही ऐसे जमावड़ों से बचें, जहां लोगों द्वारा शांति और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो।हालांकि, वकील ने स्पष्ट किया कि रामपाल को सत्संग करने या अपने श्रद्धालुओं से मिलने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।रामपाल को साल 2014 के उस मामले में जमानत मिली है, जिसमें उन पर आरोप है कि हिसार जिले के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में रामपाल और उनके समर्थकों, जिनमें कुछ हथियारबंद लोग भी शामिल थे, ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर उनकी गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश की थी। इसी दौरान हिंसा भी भड़क उठी थी।इस मामले में उनके खिलाफ यूएपीए सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
रामपाल 11 साल बाद पहली बार जेल से बाहर, जानिए किस आधार पर मिली जमानत और क्या हैं उनसे जुड़े विवाद












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