आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की कथित आत्महत्या का मामला, जिसमें पुलिस ने हरियाणा के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, इसकी जटिलताओं के चलते लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।ताज़ा घटनाक्रम में चंडीगढ़ की अदालत ने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की पत्नी, आईपीएस अमनीत पी कुमार को अपने मृत पति की पहचान करने और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं।14 अक्टूबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह आदेश डीएसपी और विशेष जांच टीम (एसआईटी) के एक सदस्य द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया।इस याचिका में पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में रखे गए मृतक के शव की पहचान करवाने और पोस्टमार्टम कराने की अनुमति अदालत से मांगी गई थी।चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, याचिका में यह कहा गया था कि इस चरण पर महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और न्याय के लिए जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराना आवश्यक है।
हरियाणा के आईपीएस अधिकारी की कथित आत्महत्या का मामला: वाई पूर्ण कुमार के परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति कैसे दी












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